Delhi High Court: नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाने के आरोपित आमिर जावेद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और सामने आए तथ्यों को देखकर प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत होते हैं।
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आमिर जावेद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यूएपीए की धारा 43डी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। आमिर जावेद को 14 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसे आईईडी के जरिए देश को कई हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट की योजना बनाने की सूचना मिली थी। अज्ञात स्रोतों के जरिए आईईडी मंगाए गए थे। इसमें दिल्ली के ओखला, यूपी और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सहयोगी थे।
इस साजिश को बेनकाब करने के लिए मुंबई के अलावा यूपी के लखनऊ, प्रयागराज , रायबरेली और प्रतापगढ़ में एक साथ आपरेशन चलाया गया था। 14 सितंबर 2021 को कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। शुरुआत में इस मामले में कोटा की टीम ने जान मोहम्मद शेख ऊर्फ कालिया को गोल्डन टेंपल ट्रेन से दिल्ली आने के दौरान गिरफ्तार किया था।
उसके बाद दिल्ली के ओखला से ओसामा ऊर्फ सामी, सराय काले खां से मोहम्मद अबू बकर, प्रयागराज से जीशान कमर और आमिर जावेद को लखनऊर से गिरफ्तार किया गया था। आमिर जावेद के पास से दो आईईडी, दो हैंड ग्रेनेड और दो पिस्तौल के अलावा जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। इन सभी के खिलाफ 8 फरवरी, 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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