Budget 2025-26: तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। बतातें है कि टैक्स स्लैब में सरकार की ओर से किए गए नए बदलाव के बाद अब कितनी कमाई पर कितना टैक्स देना होगा और कितनी बचत होगी?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12.75 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। इसमें स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन भी शामिल है। सरकार के इस फैसले के बाद मिडिल क्लास के हाथ में अब ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन अगर कमाई 13 लाख रुपये होती है, तो फिर आयकर बनता है। न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 12-16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स प्रस्तावित है। जुलाई-2024 में बजट के दौरान भी सरकार ने नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था और अब फिर इसमें बड़ा फेरबदल हुआ है।
यदि आपकी आय 15 लाख रुपये है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 50 हजार रुपये के डिडक्शन लाभ के बाद आयकर 2,57,400 रुपये बनता है। इसमें आप 80सी, मेडिकल इंश्योरेंस, एनपीएस और होम लोन का लाभ ले सकते हैं। यदि बात न्यू टैक्स रिजीम की जाए तो साल 2024-24 के लागू न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 15 लाख की आय पर आयकर 1,30,00 रुपये बनता है। जबकि आज संसद में पेश न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 97,500 रुपये इनकम टैक्स बनता है। इस हिसाब से देखें तो न्यू टैक्स रिजीम से केवल बदलाव से ही 15 लाख की आय वालों को करीब 32500 रुपये का बचत होने वाला है।
सबसे पहले 15 लाख की आय में स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75000 रुपये को घटा देते हैं, तो आयकर के दायरे में इनकम की राशि 14.25 लाख रुपये रह जाती है. उसके बाद प्रस्तावित न्यू टैक्स स्लैब-2025 के हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट करते हैं।
चलिए बताते है कि कैसे होगा कैलकुलेट
नया टैक्स स्लैब (2025)
0 से 4 लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख रुपये तक- 5 फीसदी
8 से 10 लाख रुपये तक- 10 फीसदी
12 से 16 लाख रुपये तक- 15 फीसदी
16 से 20 लाख रुपये तक- 20 फीसदी
20 से 24 लाख रुपये तक- 25 फीसदी
24 लाख से अधिक कमाई पर- 30 फीसदी
स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद
1500000- 75000 = 14,25,000 रुपये
0-4 0% = 0
4-8 5% = 20,000 रुपये
8-12 10% = 40,000 रुपये
12-16 15%= 33,750 रुपये
(ध्यान रखें 12 से 16 लाख के स्लैब में 15 लाख की आय वालों की इनकम 2.25 लाख रुपये रह जाती है, जिसपर 15 फीसदी आयकर लागू होता है। इस हिसाब 15 लाख की आय पर इनकम टैक्स 93750 रुपये बनता है, इसपर अलग से 4 फीसदी सेस की व्यवस्था है, जो कि 3750 रुपये बनता है। इस तरह से कुल आयकर 97500 रुपये होता है।)
पुराना टैक्स स्लैब (2024)
0 से 3 लाख रुपये- कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख रुपये- 5 फीसदी
7 से 10 लाख रुपये- 10 फीसदी
10 से 12 लाख रुपये- 15 फीसदी
12 से 15 लाख रुपये- 20 फीसदी
15 लाख से अधिक- 30 फीसदी