BRAKING: राजीव गांधी के आरोपियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश
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BRAKING: राजीव गांधी के आरोपियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश

पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। आज यानि शुक्रवार को देश की सर्वोच्च कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अगर इन सभी दोषियों के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है, तो फिर इन्हें रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गवर्नर ने लंबे समय से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, ऐसे में हम कदम उठा रहे हैं। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने मई में रिहा हुए एक अन्य दोषी ए जी पेरारिवलन के मामले पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।

 

 

 

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