बॉम्बे हाईकोर्ट से बॉलीवुड अभिनेता खान को बड़ी राहत

मुंबई,  बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। अदालत ने मंगलवार को उनके खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस को 2 नवंबर तक स्थगित रखा है। इस दौरान केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि अभिनेता के खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी।

विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया था क्योंकि उन पर मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने का आरोप था। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास OCI कार्ड भी है। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने समय मांगा और 2 नवंबर तक कोई कठोर कदम न उठाने का आश्वासन दिया। इसके बाद अदालत ने नोटिस को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश पारित किया।

इमरान खान ने अदालत में याचिका दायर कर नोटिस को असंवैधानिक और मनमाना बताया था। भारतीय कानून के अनुसार, विदेशी नागरिकों द्वारा राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेना वीजा नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। इस राहत के बाद इमरान खान कम से कम 2 नवंबर तक भारत में रह सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है।

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