ग्रेटर नोएडा में 21 से 23 अगस्त तक लगेगी विशेष लोक अदालत, आपसी समझौते से निपटाए जाएंगे लंबित मामले

Greater Noida Court News: ग्रेटर नोएडा में लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन “समाधान समारोह अभियान” के तहत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा कराया जाएगा। Atul Srivastava के निर्देश पर आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत की जानकारी देते हुए Shivani Rawat ने बताया कि तीन दिनों तक चलने वाले इस विशेष आयोजन में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें पक्षकारों के बीच आपसी सुलह-समझौते की संभावना मौजूद है।

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के निस्तारण का अवसर

विशेष लोक अदालत के माध्यम से उन मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा, जो वर्तमान में Supreme Court of India में विचाराधीन हैं और जिनमें दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना है। ऐसे वादकारी, जो लंबे समय से अपने मामलों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और आपसी सहमति के आधार पर विवाद समाप्त करना चाहते हैं, वे इस पहल का लाभ उठा सकते हैं। लोक अदालत के जरिए मामलों का निस्तारण होने से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया, अतिरिक्त खर्च और समय की बचत होगी। साथ ही दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान का रास्ता भी खुल सकेगा।

समाधान समारोह अभियान के तहत पहल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे “समाधान समारोह अभियान” का उद्देश्य न्याय तक आसान और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत ऐसे मामलों की पहचान की जाती है, जिनका निपटारा बातचीत और आपसी सहमति से संभव है। विशेष लोक अदालत में भाग लेने के इच्छुक वादकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपने मामलों को सूचीबद्ध करा सकते हैं, ताकि निर्धारित तिथियों पर उनका निस्तारण कराया जा सके।

समय और धन दोनों की होगी बचत

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, लोक अदालतें न्यायिक व्यवस्था पर लंबित मामलों का बोझ कम करने के साथ-साथ पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम हैं। विशेष रूप से पारिवारिक, वैवाहिक, बैंकिंग, बीमा, मुआवजा, भूमि विवाद और अन्य समझौतायोग्य मामलों में लोक अदालतें काफी कारगर साबित होती हैं। जिला न्यायालय प्रशासन ने अधिक से अधिक पात्र वादकारियों से इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने और आपसी सहमति के आधार पर अपने विवादों का समाधान कराने की अपील की है।

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