UP News: इटावा में किसान की हत्या में तीन को उम्र कैद
UP News: इटावा उत्तर प्रदेश में इटावा की एक अदालत ने किसान की हत्या के मामले में तीन हत्यारोपियो को उम्र कैद और दस दस हजार रुपये जुर्मान की सजा सुनाई है। यह सजा इटावा के अपर जिला जज प्रथम की अदालत में सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष की बहस के बाद किसान की हत्या के मामले में तीन हत्यारोपियो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने सोमवार को बताया कि 15 अप्रैल 2016 को इटावा जिले के बकेवर इलाके के बेरीखेड़ा गांव में किसान रामसिंह राठौर की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी , अपने पिता की हत्या का मामला किसान की बेटी संजना ने धारा 302 में दर्ज कराया था।
विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर ने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर तीनों आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। तिवारी ने बताया कि किसान की हत्या के मामले में इटावा जिले के बकेवर इलाके के बेरी खेड़ा गांव के चन्दन, छोटे और दिनेश शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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