भाजपा सांसद कठेरिया को दो साल की सजा, क्या जाएंगी सांसदी
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भाजपा सांसद कठेरिया को दो साल की सजा, क्या जाएंगी सांसदी

 

यूपी के आगरा में टोरेंट अफसर से मारपीट के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार दिये गए है। कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष कारवास की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2011 का है। मामले में टोरेंट अधिकारी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। आगरा टोरेंट कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार देने के बाद उन्हें दो साल की सजा का ऐलान हुआ है। ऐसे में क्या भाजपा सांसद की सांसदी जाएगी।

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वर्ष 2011 के नवंबर माह में सतर्कता ऑफिस मॉल में स्थित टोरेंट के कार्यालय में हंगामा हुआ था। साथ हा तोड़फोड़ एवं मारपीट की गई थी। मामले में टोरेंट अफसर ने भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147, 323 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सांसद को दो वर्ष करावास की सजा सुनाई। जिस घटना में कठेरिया को सजा सुनाई गई है, वह 16 नवंबर, 2011 को दोपहर करीब 12.10 बजे की है। टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत माल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी।

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इसमें शाह को काफी चोटें आई थीं। इस घटना की टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। इस पर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया।

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