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मुन्ना हत्याकांड में सीबीआई जांच की याचिका खारिज

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट बागपत जेल में माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या मामले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने तकनीकी आधार पर सीबीआई जांच की मांग ठुकराई है। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ ही नए सिरे से परिजनों को डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल करने की छूट जरूर दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने केस डिवीजन बेंच में ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा
दी है। उधर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद वकील स्वाति अग्रवाल ने दावा किया मुन्ना बजरंगी की पत्नी व भाई की तरफ से सोमवार तक नई अर्जी दाखिल हो जाएगी। दरअसल माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी ने 16 मई को सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। लेकिन 9 जुलाई को बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी अधिवक्ता स्वाति अग्रवाल ने एकलपीठ से हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इसके अलावा पीडि़त परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी।
याचिका में एडवोकेट स्वाति अग्रवाल ने कोर्ट से हत्या की इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जेल परिसर में असलहा कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच जरूरी है। साथ ही मुन्ना बजरंगी के परिजनों को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की भी मांग कोर्ट से की।

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