शराबियों के लिए मंहगा पड़ेगा Uttar Pradesh!
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शराबियों के लिए मंहगा पड़ेगा Uttar Pradesh!

Uttar Pradesh: यदि आप शराब पीने के शौकीन है तो यूपी आपके लिए मंहगा साबित होगा। दरसअल, सीएम योगी अदित्यानाथ की अध्यक्षता में गत शनिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नई आबकारी नीति को हरी झंडी दे दी गई है। नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस जहां दस फीसदी बढ़ाई गई है। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से लागू की होगी। इसके साथ ही सभी को शराब व बीयर अगले वित्तीय वर्ष में 10 फीसदी ज्यादा बेचना होगा। सरकार ने नई आबकारी नीति में देसी शराब में पांच रुपए तो अंग्रेजी शराब की दरों में दस रुपए की वृद्धि की है। जबकि बियर को भी पांच से सात रुपए तक महंगा कर दिया है।

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राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लाभ तय किया है। नया लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लाभ से पांच हजार करोड़ अधिक है। लाइसेंस फीस वृद्धि में भी एक लाख का इजाफा कर दिया।
अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड के दामों में इजाफा

आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों से देसी के साथ साथ अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब और बीयर के दामों में पांच से दस रुपए की वृद्धि होगी। नई नीति से देशी शराब 5 अंग्रेजी 10 और बीयर के दामों में 5 से 7 रुपए की वृद्धि की जाएगी। पहली अप्रैल से 25 फीसदी तीव्रता वाली देसी शराब के 200 एमएल के पैकेट 50 से बढ़कर 55 रुपए हो जाएंगे। जबकि 36 फीसदी तीव्रता वाली शराब के 200 एमएल के पैकेट के दाम 65 से 70 रुपए और 42.8 फीसदी तीव्रता वाले 200 एमएल के पैकेट के दाम 75 से बढ़कर 80 रुपए हो जाएंगे।

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अंग्रेजी के सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांड़ के दाम में भी 10 रुपए और बीयर के दाम में 5 से 7 रुपए की वृद्धि होगी। इतना ही नहीं नई नीति में देशी एवं अंग्रेजी शराबॉ बीयर की दुकानों और मॉडल शॉप के खुलने और बंद होने का समय यथावत रखा गया है। लेकिन विशेष अवसरों पर शासन की पूर्व अनुमति से बिक्री के समय में वृद्धि की जा सकेगी। मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है। साथ ही नयी नीति में अब अगले वित्तीय वर्ष में सभी को 10 फीसदी ज्यादा शराब बेंचना होगा।

होटल, रेस्टोरेंट और क्लब बार के लाइसेंस फीस में भी वृद्धि

Uttar Pradesh: नयी नीति के लागू होने से प्रदेश सरकार को 45 हजार करोड़ का राजस्व मिल सकता है। नई आबकारी नीति में होटल रेस्टोरेंट एवं क्लब बार के लाइसेंस लेने में भी शुल्क की वृद्धि की गई है। वहीं विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों और मॉडल साहब के लाइसेंस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

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