वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर वजू स्थल और टॉयलेट की व्यवस्था कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को ज्ञानवापी परिसर में 6 टब उपलब्ध कराने का आदेश दिया। कहा कि पानी की व्यवस्था करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने इसको लेकर 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ में याचिका दायर की थी। जिसमें उनकी ओर से कहा गया था कि वजू के लिए पानी का इस्तेमाल ड्रम से किया जा रहा है। रमजान को देखते हुए नमाजियों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए वजू स्थल और टॉयलेट की व्यवस्था कराई जाए।
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14 अप्रैल को छुट्टी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को निर्देश दिया था कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम श्रद्धालुओं के वजू के लिए सही व्यवस्था कराने के लिए एक बैठक करें। जिलाधिकारी ने बैठक कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से कहा कि वजू के लिए 6 टब मुहैया करा दिए जाएंगे। ब्श्रप् ने कहा कि हम आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि शिवलिंग जैसी संरचना से करीब 70 मीटर की दूरी पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है।
डीएम एस. राजलिंगम ने 18 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर का निरीक्षण किया था। परिसर आने वाले नमाजियों के नमाज पढ़ने और वजू करने की वर्तमान व्यवस्था को भी देखा। फिर मुस्लिम पक्षकारों से बात की। बैठक में मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के प्रमुख सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि परिसर में नमाजियों को वजू करने के लिए स्थाई जगह नहीं है।