सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को पिता की कब्र पर जाने की दी इजाजत, लागाई ये शर्तें
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सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को पिता की कब्र पर जाने की दी इजाजत, लागाई ये शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अब्बास के बेटे एवं विधायक अब्बास अंसारी को अपने पिता की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने की इजाजत दे दी है। अब मुख्तार अंसारी की कब्र पर 10 अप्रैल को फातिहा पढ़ा जाएगा, जिसमें उसका बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस कस्टडी में कासगंज जेल से उसके गाजीपुर स्थित घर ले जाया जाएगा।

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पुलिस हिरासत में ही अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। कोर्ट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि अब्बास अंसारी को लेकर पुलिस की टीम आज ही शाम पांच बजे से पहले गाजीपुर के लिए रवाना हो जाए। कोर्ट ने 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी को अपने परिजनों से मिलने की इजाजत दी है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को निर्देश दिया कि इस दौरान वह मीडिया से बात नहीं करेंगे। अब्बास अंसारी कासगंज की पचलाना जिला जेल में है और जेल में होने की वजह से वह अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी शामिल नहीं हो सका था। ऐसे में अब्बास अंसारी ने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब अब्बास को इजाजत दे दी है।

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