Strict rules for Ghaziabad New Year’s Eve party: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नए साल के जश्न को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक धारा 163 (बीएनएसएस) लागू रहेगी, जिसके तहत न्यू ईयर पार्टियों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 226 सक्रिय हिस्ट्रीशीटरों को 31 दिसंबर तक जेल भेजने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है।
न्यू ईयर पार्टी: रात 1 बजे के बाद सख्ती
पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि मॉल, होटल, क्लब, बार, रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल में न्यू ईयर पार्टियां सिर्फ रात 1 बजे तक ही चल सकेंगी। इसके बाद किसी भी तरह की पार्टी पर तत्काल कार्रवाई होगी।
• शराब पीकर गाड़ी चलाने, सड़क पर स्टंटबाजी या हुड़दंग करने वालों पर कड़ी नजर।
• प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग और चेकिंग अभियान।
• तेज डीजे, लाउडस्पीकर और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध।
• महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड सक्रिय रहेगी।
अडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आयोजकों को पार्टी की पूरी प्लानिंग पहले से करनी होगी और संदिग्ध लोगों की पहचान सुनिश्चित करनी होगी। पार्किंग में भी बिना जांच वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नियम तोड़ने पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा।
226 हिस्ट्रीशीटरों पर शिकंजा, 31 दिसंबर तक गिरफ्तारी
नए साल से पहले अपराध मुक्त माहौल बनाने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। जिले में 226 सक्रिय हिस्ट्रीशीटरों को चिह्नित किया गया है, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं।
• इनकी गिरफ्तारी के लिए 24 विशेष टीमें गठित।
• हर टीम में उपनिरीक्षक, बीट कांस्टेबल और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल।
• सीसीटीवी, मुखबिर और डिजिटल ट्रैकिंग से लोकेशन पता की जा रही।
• 31 दिसंबर तक सभी को कोर्ट में पेश करने का लक्ष्य।
एडीसीपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि हाल में हजारों अपराधियों का सत्यापन किया गया, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। यह अभियान 2026 में अपराध नियंत्रण की मजबूत नींव रखेगा।
पुलिस ने जानता से अपील की है कि नए साल का जश्न शांति और नियमों के दायरे में मनाएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत डायल-112 पर दें। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों से जश्न सुरक्षित और यादगार बनेगा।

