बाबरी मस्जिद मामले में की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी, केस रद्द

कनार्टक हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, अयोध्या-बाबरी मस्जिद मामले में दिए गए माननीय एससी के फैसले का विरोध किया, जो कि और कुछ नहीं बल्कि दो समुदायों के बीच धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य के खिलाफ मामला रद्द कर दिया है, जिसने बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की थी। अदालत ने सीएफआई के खिलाफ मामला इसलिए रद्द किया क्योंकि पुलिस उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत आरोप लगाने से पहले सरकार से मंजूरी लेने में विफल रही।

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