Scrap Policy:जरा चेक करें, एक दिन बाद आपकी गाड़ी कबाड़ा ना हो जाए
1 min read

Scrap Policy:जरा चेक करें, एक दिन बाद आपकी गाड़ी कबाड़ा ना हो जाए

Scrap Policy:प्रदेश सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए 1 अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर ली है। अगर आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप सेंटर पर भेजगे तो ₹22 किलो के हिसाब से आपको उसकी कीमत मिलेगी। यह प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है।

स्क्रैप पॉलिसी लागू होते ही शनिवार यानी 1 अप्रेल को डेढ़ लाख से अधिक वाहन कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे। वाहन मालिकों को इन्हें कबाड़े में ही बेचना होगा। गौतमबुध नगर नोएडा एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने पॉलिसी को लागू करने की तैयारी कर ली है। लोगों को आकर्षित करने के लिए इस पॉलिसी में कई रियायतें भी दी जाएंगी। फिलहाल 32 सरकारी वाहनों को कबाड़ करने के लिए संबंधित विभाग को पहले नोटिस जारी किया जा चुका है।

जिले में मौजूदा 1 लाख 57 हजार पुराने निजी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए तीन कबाड़ सेंटर चालू कर दिए गए हैं। यूपी के परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी के तहत, अगर कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचता है तो उसे ₹22 प्रति किलो के हिसाब से इसका दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से इस पॉलिसी को मंजूरी मिलना तय है। उन्होंने बताया कि इस रेट के लिए इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के मानक को ही आधार बनाकर प्रस्ताव तैयार किया गया है।

यह भी पढ़े :Supreme Court : फिलहाल अब्दुला को नहीं मिलेगी विधायकी

वाहनों के कुल वजन का 65 प्रतिशत हिस्सा ही उसका मूल वजन माना जाता है। इस रकम का 90 प्रतिशत ही वाहन स्क्रैप कराने वालों को ऑनलाइन भुगतान होगा। एनसीआर के बाजार में वाहनों का कबाड़ औसत 40-45 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। एआरटीओ प्रशासनिक सियाराम वर्मा ने बताया कि इस पर तो पुराने वाहनों की खरीद नहीं हो सकती, क्योंकि कबाड़ सेंटर को भी अपना खर्चा इसी से निकालना है। ऐसे में लगभग आधे दाम पर कबाड़ खरीदने के मसौदे पर मंथन हो रहा है। यदि इस हिसाब से देखा जाए तो पुरानी बाइक के दो हजार और कार के 25 हजार तक मिलेंगे।

क्या कहते है एआरटीओ प्रशासन

एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा बताते हैं कि स्क्रैप में खरीद बिक्री के लिए एआरटीओ कार्यालय वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करता है। इसके लिए संबंधित वाहन का टैक्स ऑडिट, पुलिस रिपोर्ट और धारा 86 के तहत प्रक्रिया पूरी की जाती है। यदि इस प्रक्रिया के बगैर वाहन को काटा जाता है, तो वह कानूनी रूप से गलत होगा। ऐसा करने की शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

यह है स्क्रैप सेंटर
एमएसटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 80 मोबाइल नंबर 93 19085 436
एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड ईकोटेक 1 ग्रेटर नोएडा मोबाइल नंबर 950 111 3393
सरल ऑटो स्क्रेपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद मोबाइल नंबर 99 99 25 9963
भारत मोटर्स सिकंदराबाद बुलंदशहर मोबाइल नंबर 8368 13 2192
भारत स्क्रैप फैसिलिटी बुलंदशहर मोबाइल नंबर 8273 89 4770

यहां से शेयर करें