Punishment : फिरौती के लिए अपहरण के 09 दोषियों को उम्रकैद
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Punishment : फिरौती के लिए अपहरण के 09 दोषियों को उम्रकैद

Punishment : फिरोजाबाद। न्यायालय ने फिरौती के लिए युवक के अपहरण के 09 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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थाना नारखी क्षेत्र में बदमाशों ने नलकूप से 24 फरवरी 2012 की रात रहमत अली का अपहरण कर लिया था। बदमाश आलू के खेत पर सो रहे इकरार तथा इज्जत अली को वहीं पर चारपाई से बांध गए। अपहृत के भाई करामत अली ने थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 07 मार्च 2016 को कायथा के समीप से एक गाड़ी में मुठभेड़ में बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नवनीत कुमार गिरी की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर, अजय शर्मा व ललित बघेल ने की। लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमें के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने जितेंद्र यादव, श्यामुद्दीन, नंदा, मुनेश, अकबर हुसैन, सत्य प्रकाश, इशरत, लाला तथा यूनिस को दोषी माना। न्यायालय ने सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 53 – 53 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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