नोएडा प्राधिकरण ने किया आगाह, सलारपुर में इन खसरा नंबर में जमीन खरीदी तो अपने नुकसान के लिए खुद होंगे जिम्मेदार

Noida Authority: नोएडा प्राधिकरण भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बजाय अब अपने बचाव का तरीका निकाल रही है। अखबारों में विज्ञापन छपवाकर लोगों को बताया जा रहा है कि किस किस गांव के खसरा नंबर में अवैध निर्माण करेंगे तो कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि जब प्राधिकरण के संज्ञान में है कि अवैध रूप से जमीन बेची जा रही है तो उसके बैनामे पर रोक क्यो नही लगवाता है। इसी क्रम में नोएडा प्राधिकरण ने गांव सलारपुर के खसरा नंबर 700 से 715 तक में की जा रही प्लॉटिंग को अवैध करार दिया है।

प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि खसरा नंबर 700 से 715 तक प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर अवैध प्लाटिंग करते हुए जनमानस को विक्रय कर दी गई है और की जा रही है। जो कि प्राधिकरण नियमों से पूर्णतः विपरीत है। आम जनमानस को सचेत किया जाता है कि गांव सलारपुर के खसरा संख्या 700 से लेकर 715 तक पर अवैध प्लॉटिंग का क्रय ना करें। जिससे आमजन को कोई वित्तीय हानि ना हो। इतना ही नहीं प्राधिकरण की ओर से इस बार नक्शा बनाकर भी अखबारों में प्रकाशित कराया गया है।

 

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