नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई टली

new delhi news  दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में अब 21 और 22 मई को सुनवाई का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को सूचित किया कि इस मामले के सह आरोपित सैम पित्रोदा को आज ही ई-मेल के माध्यम से सूचना भेजी गई है। इसके बाद अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया को आगामी तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया।
इस मामले के शिकायतकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी के वकील ने कोर्ट में चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी का पक्ष जानने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2 मई को अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सात आरोपितों को नोटिस जारी किया था। ईडी ने 15 अप्रैल को इस मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।
क्या है पूरा मामला
मामले के शिकायतकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली स्थित बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौजूद 1600 करोड़ रुपये की कीमत वाले ‘हेराल्ड हाउस’ की संपत्ति पर कब्जा करने के इरादे से यंग इंडियन लिमिटेड को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्ति का अधिकार सौंपा गया। स्वामी के अनुसार, हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के उद्देश्य से जमीन आवंटित की थी और इसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
दूसरी ओर, गांधी परिवार ने अदालत में दलील दी है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है। ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ मनी लांड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की है। ईडी के वकील एनके माटा ने अदालत को बताया कि 2019 में सीबीआई ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406 और 420 के तहत एफआईआर भी दर्ज की थी।

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