Haryana Govt: सूचना एवं तकनीक का भरपूर प्रयोग- मनोहर लाल 

Haryana Govt: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विगत 8 वर्षों से लोगों के जीवन सहज व सरल बनाने के लिए सूचना एवं तकनीक का भरपूर प्रयोग करते हुए कम से कम मानव हस्तक्षेप हो तथा नागरिकों को कार्यालय में आने की जरूरत ही ना पड़े के निर्धारित लक्ष्य के साथ चलते हुए अब सरकार ने आधार बेस्ड 22 तरह की फेसलेस सेवाएं वाहन एवं सारथी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने की भी शुरुआत की है। ये सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में अधिसूचित हो चुकी है।
मुख्यमंत्री का मानना है कि इन सेवाओं के लिए कोई भी नागरिक अपने कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए संबंधित पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल पर आवेदन करना बहुत ही सरल है। आवेदन करने के बाद आवेदक अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकता है। यह कार्य संबंधित कार्य की समय सीमा के अंदर ही पूरा किया जाएगा।
वाहन पोर्टल पर मौजूद हैं ये 13 सेवाएं
Haryana Govt:वाहन पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आवेदक को https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice पर क्लिक करना होगा। इस पोर्टल पर हाइपोथैकेशन कंटिन्यूएशन, स्वामित्व का हस्तांतरण, किराया-खरीद समझौते का एग्रीमेंट, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, परिवहन सेवाओं के लिए रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना, पते में परिवर्तन, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र, नया परमिट जारी करना, डुप्लीकेट परमिट जारी करना, पंजीकरण प्रमाण पत्र विवरण व परमिट का नवीनीकरण की सेवाएं शामिल हैं।
सारथी पोर्टल पर मौजूद हैं ये 9 सेवाएं
इसी प्रकार सारथी पोर्टल पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन, ड्राइविंग लाइसेंस में पते का परिवर्तन, ड्राइविंग लाइसेंस निकालने का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, खतरनाक सामग्री चलाने के लिए मंजूरी, पहाड़ी क्षेत्र में ड्राइव करने के लिए मंजूरी, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का सरेंडर करना व ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (बिना ड्राइविंग टेस्ट) आदि की सेवाएं मौजूद हैं। इसके लिए आवेदक को https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice पर क्लिक करना होगा।
सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत भी इन सेवाओं को नागरिकों को मुहैया करवाने की समय सीमा अधिसूचित की गई है।
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