ब्रिटिश हाईकोर्ट का आदेश भगोड़े नीरव को जाना हो भारत
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ब्रिटिश हाईकोर्ट का आदेश भगोड़े नीरव को जाना हो भारत

देश से फ्राॅड करके भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटिश हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया है। आज प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के दौरान ब्रिटिश कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के मामलों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई के लिए नीरव को भारत जाना होगा।

नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13 हजार 6 सौ करोड़ हड़पने के आरोप है। दोनों ने जनवरी 2018 में भारत छोडा़ था। नीरव को पहली बार मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उसके प्रत्यर्पण को ब्रिटिश कोर्ट की तरफ से 2021 में हरी झंडी मिल गई थी। उसी साल अप्रैल में ब्रिटिश सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन वो अभी तक भारत नहीं आ सका है। अरेस्ट के बाद से वो लंदन की विंड्सवर्थ जेल में बंद है। 2021 में नीरव ने लंदन हाईकोर्ट में एक अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच मित्रता वाले ताल्लुकात हैं। अदालत का कहना है कि नीरव मोदी को भारत लौटकर मुकदमों की सुनवाई में शामिल होना चाहिए।

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