female wrestler case: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पेश नहीं हुए बृजभूषण सिंह, 6 जनवरी को सुनवाई होगी
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female wrestler case: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पेश नहीं हुए बृजभूषण सिंह, 6 जनवरी को सुनवाई होगी

female wrestler case:  नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन शोषण प्रकरण में आरोप तय करने के मामले में गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हुए। आज दिल्ली पुलिस की ओर से आंशिक दलीलें रखी गईं। आरोप तय करने के मामले पर अब 6 जनवरी को सुनवाई होगी।

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सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन, ऋषभ भाटी और सचित शर्मा ने पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुनवाई के दौरान इस मामले के सह-आरोपित विनोद तोमर मौजूद थे। आज दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें रखते हुए कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तभी लागू होगी, जब संपूर्ण अपराध भारत के बाहर किया गया हो। इस मामले में अपराध इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में भी हुआ है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपराध में उद्देश्य की समानता के आधार पर यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता कि यह अपराध एक सतत अपराध नहीं है। जहां तक सजा की अवधि का सवाल है तो तीन साल से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में पांच साल की सजा का प्रावधान है।

पहले इस मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल कर रहे थे। उनके ट्रांसफर होने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रहीं जज प्रियंका राजपूत अब नए सिरे से आरोप तय करने के मामले पर दलीलें सुन रही हैं। छह दिसंबर, 2023 को दिल्ली पुलिस ने आरोप तय करने के मामले में लिखित दलीलें पेश की थीं। महिला पहलवानों की ओर से 28 नवंबर, 2023 को लिखित दलीलें दाखिल की गई थीं। इस मामले में 22 नवंबर, 2023 को बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थीं।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को बृजभूषण के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। सात जुलाई, 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इसके बाद कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी।

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