Delhi News: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा आईटी सेल को लेकर यू-ट्यूबर ध्रुव राठी के ट्वीट को रीट्वीट करने पर केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मई को होगी। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों के अनुरोध पर मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय करते हुए इस मामले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक को 13 मई तक बढ़ा दी।
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सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील की ओर से कहा गया कि केजरीवाल को इसके लिए पब्लिक प्लेटफार्म पर माफी मांगनी चाहिए। इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिकायत वापस ले ली गई है तो इसका कोई मतलब नहीं है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप माफीनामा जारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अन्यथा हमें इस कानूनी पहलू पर विचार करना होगा कि क्या रिट्वीट करना अपराध है या नहीं। केजरीवाल की तरफ दिए गए माफीनामे पर कोर्ट ने कहा कि आप अपनी माफी को शिकायत कर्ता को दिखाइए और अगर वो इससे सन्तुष्ट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
इससे पहले 26 फरवरी को सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट कर गलती की है। अगर उन्हें पता होता कि इसका परिणाम ऐसा होगा तो वे ऐसा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट को निर्देश दिया था कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक वो न तो सुनवाई करेगी और न ही केजरीवाल के खिलाफ कोई निरोधात्मक आदेश पारित करेगी।
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