Delhi News: किसानों की हुंकार से दिल्ली पुलिस अलर्ट, जिले में धारा 144 लागू
1 min read

Delhi News: किसानों की हुंकार से दिल्ली पुलिस अलर्ट, जिले में धारा 144 लागू

Delhi News: नई दिल्ली। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला में धारा 144 लगा दिया गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एमएसपी आदि मांगों को लेकर किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के आह्वान की जानकारी मिली है। मांगें पूरी होने तक उनके दिल्ली की सीमा पर बैठने की संभावना है।

Delhi News:

पूर्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसानों ने जिस प्रकार का व्यवहार दिखाया था, उसे ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर/ट्रॉली आदि के साथ किसानों/समर्थकों के अपने-अपने जिलों से दिल्ली आने की संभावना है। यह भी संभावना है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और एमपी आदि राज्यों से भी किसान आ सकते हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ, क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का एहतियाती आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।
अधिकारियों ने कहा कि, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं पर और उत्तर पूर्वी जिले के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आस-पास के क्षेत्रों में आम जनता के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। वहीं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों, बसों, ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों, निजी वाहनों आदि में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

उत्तर पूर्वी जिला पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करेगी। किसी भी व्यक्ति/प्रदर्शनकारी को हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस ऐसे व्यक्तियों को मौके पर हिरासत में लेने के लिए सभी प्रयास करेगी। किसान आंदोलन को देखते हुए बॉर्डर एरिया में बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जा रहा है।

इन वाहनों की एंट्री पर रोक
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों, बसों, ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों, निजी वाहनों, घोड़ों आदि के प्रवेश पर रोक रहेगी। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करेगी।

हथियार लाने पर रोक
आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति/प्रदर्शनकारी को आग्नेयास्त्र, तलवार, त्रिशूल, भाले, लाठी, रॉड आदि हथियार दिल्ली में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर पूर्व जिला पुलिस ऐसे लोगों को मौके पर ही हिरासत में लेने के लिए सभी प्रयास करेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों को कढउ 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है।

जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी
‘दिल्ली चलो’ मार्च से पहले अंबाला, जींद और फतेहाबाद जिलों में पंजाब-हरियाणा सीमाओं को सील करने की विस्तृत व्यवस्था भी की जा रही है। हरियाणा सरकार ने धारा-144 के साथ जुलूस, प्रदर्शन और हथियार ले जाने पर रोक लगा दी है। हरियाणा पुलिस ने 13 फरवरी को मुख्य सड़कों पर यात्रा करने से परहेज करने का आग्रह किया है। चंडीगढ़-दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं।

टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला
नेशनल हाईवे अथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआई) ने अपनी टोल एजेंसियों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। टोल एजेंसियों ने अतिरिक्त निजी सुरक्षा गॉर्ड भी तैनात किए हैं। बताया जा रहा है कि टोल एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश है कि वो किसी भी तरह के विवाद से बचें। सिर्फ अपने स्तर पर टोल और एनएच की संपत्ति को सुरक्षित रखें।

कैमरों से रखी जा रही नजर
पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का मानना है कि निजी वाहनों और रेल के जरिए भी किसान बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच सकते हैं। इसलिए एनएचएआई के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे स्थित टोल प्लाजा पर लगे कैमरों की मदद से भी वाहनों पर नजर रखी जा रही है।

वाहनों पर बारीक नजर
दिल्ली-अंबाला नेशनल हाईवे, दिल्ली-रोहतक, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते किसानों के आने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सभी टोल प्लाजा, एनएच और एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों को भी चेक किया जा रहा है। उधर, कुछ स्थानों पर पुलिस द्वारा एनएचएआई की टीम से कंक्रीट बैरियर और पिलर की मांग की है, जिससे जरूरत पड़ने पर दिल्ली में एनएच और एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सके।

Delhi News:

यहां से शेयर करें