Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने भूकंप को लेकर तैयारियों के संबंध में दिल्ली सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चार हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 मई को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मामले पर सुनवाई के दौरान पहले ही हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि भूकंप आने पर सरकार की निष्क्रियता से लाखों लोगों की जान जा सकती है। कोर्ट ने कहा था कि सरकार के हाथ अपनी ही जनता के खून से रंगे हुए नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि भूकंप के बड़े झटकों से निपटने के लिए तैयारी सिर्फ कागजों पर नहीं होनी चाहिए। सरकार को गंभीरता से काम करते हुए घटना से निपटने के लिए अपनी तैयारी पुख्ता करनी चाहिए।
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Delhi High Court: दरअसल, दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता की जांच की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि 2015 से 2020 के बीच में भूकंप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश दिल्ली सरकार और एजेंसियों को दिए गए थे। उनका पालन अभी तक नहीं हुआ।