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Liquor party rules eased in Greater Noida: घर पर एक दिन का लाइसेंस अब 1000 रुपये, मॉल्स में दुकानें बढ़ीं बढ़ावा या रेगुलेशन? – जय हिन्द जनाब Liquor party rules eased in Greater Noida: घर पर एक दिन का लाइसेंस अब 1000 रुपये, मॉल्स में दुकानें बढ़ीं बढ़ावा या रेगुलेशन? – जय हिन्द जनाब

Liquor party rules eased in Greater Noida: घर पर एक दिन का लाइसेंस अब 1000 रुपये, मॉल्स में दुकानें बढ़ीं बढ़ावा या रेगुलेशन?

Liquor party rules eased in Greater Noida: उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत ग्रेटर नोएडा में घर पर शराब पार्टी आयोजित करना सस्ता हो गया है। आबकारी विभाग ने एक दिन के अस्थायी लाइसेंस की फीस 4000 रुपये से घटाकर 1000 रुपये कर दी है। यह बदलाव निजी पार्टियों को आसान बनाने के लिए किया गया है, लेकिन कुछ लोग इसे शराब के बढ़ावे के रूप में देख रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता और सुविधा के लिए है। बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस या रेस्तरां में बड़ी पार्टी के लिए तीन दिन का लाइसेंस 11000 रुपये में मिलेगा।

मॉल्स और फूड कोर्ट में शराब दुकानें
नई नीति में कंपोजिट शॉप्स (बीयर और विदेशी शराब एक साथ) को बढ़ावा मिला है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा के मॉल्स जैसे DLF मॉल, वेव सिनेमा मॉल, स्पेक्ट्रम मॉल और यूफेयरिया मॉल में कई प्रीमियम लिकर स्टोर्स खुल चुके हैं। ये रिटेल दुकानें हैं, जहां खरीदारी होती है – फूड कोर्ट में शराब परोसने की अनुमति नहीं है।

क्या शराब को बढ़ावा मिल रहा?
सरकार का दावा है कि ये बदलाव राजस्व बढ़ाने, ओवररेटिंग रोकने और अवैध शराब पर अंकुश के लिए हैं। रेस्तरां में शराब अब महंगी हुई है – बोतल की कीमत पर कम से कम 20% अतिरिक्त शुल्क लगा हुआ है। सभी दुकानों पर रेट चार्ट लगाना अनिवार्य है। शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 9454465654 और 14405 जारी।

कुछ लोग चिंता जता रहे हैं कि घर पर सस्ता लाइसेंस और मॉल्स में दुकानें शराब की पहुंच बढ़ा रही हैं। हालांकि, घर में स्थायी पब या बार खोलने की अनुमति नहीं है – यह सिर्फ अस्थायी पार्टी के लिए है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रेगुलेशन है, प्रमोशन नहीं, क्योंकि बिना लाइसेंस पार्टी अवैध रहेगी।
नीति से राजस्व बढ़ा है और अन्य राज्य यूपी मॉडल अध्ययन कर रहे हैं। आने वाले समय में और बदलाव संभव हैं।

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