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खुले में कूड़ा जलाया तो भरना पड़ेगा 5000 रुपए का जुमार्ना खुले में कूड़ा जलाया तो भरना पड़ेगा 5000 रुपए का जुमार्ना

खुले में कूड़ा जलाया तो भरना पड़ेगा 5000 रुपए का जुमार्ना: रेखा गुप्ता

CM Rekha Gupta :

प्रदूषण रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने पर्यावरण विभाग व जिला प्रशासन को दी कार्रवाई की खुली छूट

CM Rekha Gupta : नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक और सख्त उठाया है। कदम  मुख्यमंत्री रेखा ने निर्देश दिया है कि खुले में कूड़ा जलाने वालों पर अब 5000 रुएपये तक का जुमार्ना लगाया जाएगा। सरकार का यह कदम सर्दियों के मौसम में बिगड़ती एयर क्वालिटी को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री रेखा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि पर्यावरण विभाग को ओपन बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को यह अधिकार दिया गया है कि जो भी व्यक्ति खुले में कचरा जलाता हुआ पाया जाए, उस पर तत्काल जुमार्ना लगाया जाए।

Cm Rekha Gupta :

नागरिकों से सहयोग की अपील
मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सहयोग की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने में सभी नागरिकों को योगदान देना चाहिए। रेखा ने लिखा कि ‘सभी नागरिकों से विनम्र आग्रह है कि खुले में कचरा न जलाएं। आप सभी का छोटा सहयोग बड़ा बदलाव ला सकता है।’

Cm Rekha Gupta :

सरकार युद्धस्तर पर चला रही अभियान
रेखा गुप्ता ने अपने एक अन्य ट्वीट में बताया कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण और कचरा सफाई के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। शहर में कई इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण के हर स्रोत पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार का कहना है कि यह मुहिम जनता के सहयोग से ही सफल होगी।

होटल-ढाबों के तंदूर पर लगी रोक
वहीं, दिल्ली के ढाबों और रेस्तरां को बड़ा झटका लगा है। अब पूरे दिल्ली में किसी भी होटल, रेस्तरां या खुली दुकान के तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने एयर एक्ट की धारा 31(ए) के तहत आदेश जारी कर दिया है।

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