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मतदाता सूची शुद्धिकरण : BLA के साथ साझा होंगी मृत-डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची मतदाता सूची शुद्धिकरण : BLA के साथ साझा होंगी मृत-डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची

मतदाता सूची शुद्धिकरण : बीएलए के साथ साझा होंगी मृत-डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची, यूपी में समय सीमा बढ़ाने पर विचार

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Election Commission: नई दिल्ली। विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध एवं पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले प्रत्येक बूथ पर मिले मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ साझा करना अनिवार्य होगा।

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सभी राज्यों में बिहार मॉडल लागू करने के निर्देश

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि बिहार की तरह सभी राज्य उन मतदाताओं की सूची को सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करें, जो SIR में चिन्हित किए गए हैं। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और राजनीतिक दलों को समय पर इन त्रुटियों को चुनौती देने का अवसर मिलेगा।

यूपी की मांग पर आयोग गंभीर, गणना फार्म जमा करने की तारीख बढ़ सकती है

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश द्वारा SIR के दौरान गणना फार्म जमा करने की अवधि बढ़ाने की मांग पर आयोग गंभीरता से विचार कर रहा है। संकेत हैं कि समय-सीमा एक सप्ताह बढ़ाई जा सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय गुरुवार को लिया जाएगा। केरल को छोड़कर अन्य राज्यों में फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि अभी 11 दिसंबर तय है।

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राजनीतिक दलों से सीधे संवाद का निर्देश

आयोग ने सीईओ और डीईओ को राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके बूथ लेवल एजेंट समय पर गलत तरीके से चिह्नित किसी भी मतदाता (मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित) की जानकारी तुरंत बीएलओ को दें, ताकि संशोधन समय रहते हो सके।

पश्चिम बंगाल में हाईराइज सोसाइटीज़ के लिए नए मतदान केंद्र

पश्चिम बंगाल के लिए आयोग ने विशेष निर्देश देते हुए कहा है कि हाईराइज भवनों और सोसाइटी में रहने वाले मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए राज्य नए मतदान केंद्र बनाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न हों। पश्चिम बंगाल से आयोग ने 31 दिसंबर तक ऐसे मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।

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