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किसी भी पात्र व्यक्ति का नहीं होना चाहिए उत्पीड़न किसी भी पात्र व्यक्ति का नहीं होना चाहिए उत्पीड़न

किसी भी पात्र व्यक्ति का नहीं होना चाहिए उत्पीड़न

डीएम ने सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू करने के लिए अफसरों संग की बैठक , कहस
ghaziabad news   जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में क लेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में भारतीय खाद्यय निगम के गोदाम से सीधे उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ.सीमा बालियान ने कहा कि शासनादेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदेश के चिन्हित लाभार्थियों को सब्सिडाइज्ड दरों पर पारदर्शी तरीके से खा?द्यान्न उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का दायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा- 24(2) (ए) में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रदेश सरकार सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्यान्न केन्द्र सरकार के नियत गोदामों से प्राप्त कर अधिकृत एजेन्सियों के माध्यम से उचित दर दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी कराएगी।
खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी करने हेतु पूर्व में 02 स्तरीय परिवहन हैंडलिंग व्यवस्था को सिंगल स्टेज में परिवर्तित कर दिया गया है है। यदि कोई परिवहन ठेकेदार खाद्यान्न परिवहन की उक्त व्यवस्था से सहमत नही होता व खाद्यान्न उठान की कार्यवाही बाधित होती है तो ऐसे परिवहन ठेकेदार नये टेण्डर में भाग लेने हेतु अनर्ह होंगे। वर्तमान परिवहन व हैण्डलिंग ठेकेदार के सिंगल स्टेज खाद्यान्न डिलीवरी का कार्य करने से मना करने पर क्षेत्र के नजदीक वाले ठेकेदार से कार्य कराया जा सकेगा, परन्तु ऐसा अपरिहार्य परिस्थितियों में ही खाद्य आयुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा।

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जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा परिवहन ठेकेदार को खाद्यान्न प्रेषण का रोस्टर, दुकानवार रूट चार्ट तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि परिवहन ठेकेदार प्रत्येक ट्रिप के लिए आवश्यक भार क्षमता का वाहन लगा सकें। ऐसी दुकाने जो संकरी गली में हो उन तक खाद्यान्न आपूर्ति की सुगमता के दृष्टिगत परिवहन ठेकेदार भारतीय खाद्य निगम डिपो से खाद्यान्न की लोडिंग हेतु अधिकतम 25 प्रतिशत तक हल्के वाहनों को उपयोग में ला सकेंगे।
जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि जिलापूर्ति अधिकारी डॉ.सीमा बालियान ने बैठक में शासनादेश पढ़कर सभी को सुना व समझा दिया है।
शासनादेश का पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करें पालन
जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि शासनादेश का पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से पालन किया जाए। कहा कि जिन राशन डीलरों के पास बड़े वाहनों द्वारा राशन पहुंचाने में समस्या होती है उनके यहां छोटे वाहनों द्वारा राशन पहुंचाया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि राशन डोर स्टेप तक पहुंचनी चाहिए। अगर राशन डीलर कहता हैं कि उसे राशन की बोरियां तोल कर चाहिए तो उसे तोलकर ही राशन दिया जाए। राशन डीलर को किसी भी हालात में राशन कम नहीं मिलना चाहिए।
जिला पूर्ति अधिकारी के जरिए आपको खाद्यान्न प्रेषण का रोस्टर, दुकानवार रूट चार्ट तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप लोगों की कोई समस्या हैं तो उसे लिखित में हमें दीजिएगा, हम उसका निस्तारण कराना का प्रयास करेंगे।
जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को आदेश दिए कि शासनादेश के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। किसी भी पात्र व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
इस मौके पर मुख्य रूप से खाद्यान्न विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, परिवहन विभाग, राशन डीलर सहित अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

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