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Calcutta High Court: पश्चिम बंगाल सरकार को झटका, 23 हजार से अधिक नौकरियों पर संकट Calcutta High Court: पश्चिम बंगाल सरकार को झटका, 23 हजार से अधिक नौकरियों पर संकट

Calcutta High Court: पश्चिम बंगाल सरकार को झटका, 23 हजार से अधिक नौकरियों पर संकट

Calcutta High Court: पश्चिम बंगाल सरकार को जोर का झटका लगा है। स्कूल सर्विस कमिशन के शिक्षक भर्ती घोटाले में आज यानी सोमवार को हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 हजार से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को झटका लगा है। साल 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिला थीं, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने इन लोगों को 4 हफ्तों में वेतन वापस करने का आदेश दिया है।

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बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई पश्चिम बंगाल के विद्यालयों में भर्तियों में 2016 में हुई विसंगतियों की जांच करेगी। यहां बताना जरूरी है कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित टीएमसी के अन्य नेता, विधायक और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी जेल में हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली जो कि अब भाजपा के नेता हैं और तमलूक से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार भी है, ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपा थी और पार्थ चटर्जी को भी सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी। अभी तक इस मामले में 5000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई थी।

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