खाद्य पदार्थो में मिलावटखोरी कतई बर्दाश्त नहीं: अरविन्द
होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सक्रिय, अलग-अलग स्थानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी
Ghaziabad news : होली पर्व पर जनमानस को उत्तम किस्म के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की कई टीमों ने दर्जनों स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर कई वाणिज्यक प्रतिष्ठानों से सैंपल एकत्र कर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेज दिए। अचानक हुई इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हडकंप मच गया।
बताते चलें कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश पर गाजियाबाद जिले के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएन झा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने जिले के कई स्थानों पर एक साथ अभियान चलाया। छापेमारी अभियान में खाद्य कारोबारकर्ता सिंघल स्वीट्स गोविन्दपुरम गाजियाबाद, महागणेश किराना स्टोर गोविन्दपुरम गाजियाबाद, आर्डिनेस फैक्ट्री मुरादनगर गाजियाबाद की किराना दुकानों, मोदीनगर की स्वीट्स और किराना दुकानों, परम्परा स्वीट्स राजनगर एक्सटेंशन, पूजा जनरल स्टोर राकेश मार्ग गाजियाबाद, वसुन्धरा व वैशाली के कई वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, मेट्रो मॉल गाजियाबाद, सिंघल स्वीट्स महेन्द्रा गाजियाबाद, अग्रवाल स्वीट्स गोविन्दपुरम गाजियाबाद से खाद्य पदार्थों-छेना, स्वीट्स, बेसन, रंगीन कचरी, खोया, कलाकन्द, फ्लेवर्ड मिल्क, रसभरी, छेना टोस्ट, नमकीन, कलर्ड कचरी, मिल्क, पनीर के 3, खोया के 2, घी, बेसन, पापड, हल्दी पाउडर, कचरी, पनीर, आलू भुजिया, काजू बादाम नमकीन, छेना चमचम, खोया एवं नमकीन के नमूने, संकलित किए गए। छापेमारी अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों विजय कुमार, मीरा सिंह, जयपाल सिंह, निधि रानी, मोहित कुमार, सुरेन्द्र कुमार चौरसिया, प्रेमचन्द्र, राकेश कुमार यादव, अंशुल पाण्डेय, महेन्द्र प्रताप सिंह, विनीता सिंह, शैलेन्द्र सिंह, भावना अगरिया, नरेन्द्र कुमार, अमित कुमार सिंह शामिल रहे।
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क्या कहते हैं सहायक आयुक्त (खाद्य)
सहायक आयुक्त (खाद्य)-।। अरविन्द कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि जिले गाजियाबाद के किसी हिस्से में मिलावटी खाद्य पदार्थ कतई भी नहीं बिकने नहीं दिए जाएंगे।
चेतावनी दी कि मिलावटखोर मिलावटी धंधा बंद करे या फिर जिला छोड़ें। अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
उन्होंने बताया कि सभी एकत्र सैंपल्स को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। जांच के उपरान्त आने वाले परिणाम के अनुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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