Noida Section 163 Imposed: गौतमबुद्धनगर, जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 23 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक यानी कुल 13 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। इस दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित पूरे गौतमबुद्धनगर में बिना पूर्व अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों का जमा होना, जुलूस निकालना, धरना-प्रदर्शन करना या कोई सामूहिक आयोजन करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन का यह कदम आगामी त्योहारों और एक बड़ी परीक्षा को देखते हुए लिया गया है। 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी), 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है। इसके अलावा 30 अगस्त को नीट पीजी 2026 परीक्षा भी निर्धारित है। इन अवसरों पर संभावित भीड़, प्रदर्शन या किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।
क्या-क्या रहेगी पाबंदी?
धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के आयोजन, सभा या जुलूस के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों या पुलिस से पूर्व अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर सख्त कार्रवाई होगी। लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर भी आवाज की सीमा तय की गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडा या किसी भी प्रकार के हथियार लेकर घूमने तथा ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले के लोगों से अपील की है कि सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। बिना अनुमति किसी भी तरह के जुलूस, प्रदर्शन या सामूहिक आयोजन से बचें। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के आदेश पर लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक कदम है।

