उच्च दाब प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किए दिशा-निर्देश

Gas Pipeline Safety

Gas Pipeline Safety गौतमबुद्धनगर, (एजेंसी)। जिले से होकर गुजरने वाली गेल (इंडिया) लिमिटेड की उच्च दाब प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों, कार्यदायी संस्थाओं और आमजन को निर्देश दिए हैं कि गैस पाइपलाइन तथा उसके राइट ऑफ यूज (आरओयू) क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति किसी भी तरह का निर्माण या खुदाई कार्य न किया जाए।

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बिना अनुमति खुदाई पर रोक

जिलाधिकारी ने कहा कि पाइपलाइनों की सुरक्षा में लापरवाही से गंभीर हादसा होने के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। गेल की उच्च दाब प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के जरिए उत्तर भारत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है। इनमें उर्वरक संयंत्र, पेट्रोकेमिकल उद्योग, गैस आधारित विद्युत संयंत्र और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शामिल हैं।

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महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना का हिस्सा

प्रशासन के अनुसार, ये पाइपलाइनें केवल गैस आपूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना का हिस्सा हैं। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पाइपलाइन के ऊपर या आसपास बिना पूर्व अनुमति और गेल के साथ सुरक्षा समन्वय किए खुदाई अथवा निर्माण कार्य किए गए।

ऐसे कार्यों से भूमिगत गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने और गैस रिसाव जैसी गंभीर स्थिति पैदा होने का खतरा रहता है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में जनहानि, संपत्ति के नुकसान के साथ गैस आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी रहती है।

विभागों को दिए गए निर्देश

जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, नगर निकायों, विद्युत विभाग, जलापूर्ति एजेंसियों और अन्य संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण, नाली या सीवर कार्य, जलापूर्ति अथवा विद्युत लाइन बिछाने, पाइलिंग, बोरिंग, उत्खनन या अन्य निर्माण गतिविधि शुरू करने से पहले गेल से अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाए।

उन्होंने कहा कि आरओयू क्षेत्र में किसी भी कार्य से पहले स्थल का सत्यापन और सुरक्षा संबंधी आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बिना अनुमति खुदाई या निर्माण गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा।

आमजन से भी सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि जिन क्षेत्रों से उच्च दाब प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुजर रही है, वहां स्वयं या किसी निजी संस्था के माध्यम से बिना अनुमति खुदाई, बोरिंग, पाइलिंग अथवा निर्माण कार्य न कराया जाए।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों के दौरान गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। गेल और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास कार्यों से महत्वपूर्ण गैस आपूर्ति अवसंरचना को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे।

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