Imran Khan: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पूर्व पीएम इमरान खान को जेल से शिफा अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा

Imran Khan: इस्लामाबाद, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने खान को 48 घंटे के अंदर अस्पताल पहुँचाने और 16 सितंबर तक वहाँ रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई भी उसी दिन तय की गई है। यह फैसला खान की स्वास्थ्य संबंधी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के बाद आया है।

73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उनके वकीलों और परिवार ने बताया था कि जेल में उनकी दाहिनी आँख की रोशनी काफी कम हो गई है (सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन)। हाल ही में जेल प्रशासन की रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव और चिंता के लक्षण भी दर्ज किए गए थे। पीटीआई प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा, “यह बहुत अच्छा फैसला है। काश यह पहले हो जाता तो उनकी आँख और सामान्य स्वास्थ्य इतना खराब नहीं होता। डॉक्टरों के संतुष्ट होने तक उन्हें अस्पताल में ही रहना चाहिए।”

खान के वकील उजैर भंडारी के अनुसार, कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी आदेश दिया है, जिसमें उनकी बहन डॉ. उज्मा खान और निजी चिकित्सक डॉ. फैसल सुल्तान शामिल होंगे। परिवार को अस्पताल में मिलने और विदेश में रहने वाले बेटों से बात करने की अनुमति भी दी गई है। इमरान खान 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सत्ता से बाहर हुए थे। उसके बाद उन पर कई मामले दर्ज हुए, जिन्हें वे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हैं। कुछ सजाएँ निलंबित या रद्द हो चुकी हैं, जबकि अपील प्रक्रिया जारी है। यह आदेश खान के जेल से बाहर सबसे लंबे समय तक रहने का मौका होगा। पीटीआई और समर्थक लंबे समय से उनके बेहतर इलाज की माँग कर रहे थे।

यह भी पढ़ें: Khel Ratna Awards: 12 साल में पहली बार नहीं मिला खेल रत्न, 17 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार

यहां से शेयर करें