अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामले में कोई गवाह बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा

Rouse Avenue Court:

Rouse Avenue Court: नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को करने का आदेश दिया।

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अभियोजन पक्ष के दो गवाहों मुरसलीन अली और मोहम्मद इमरान को अपने बयान दर्ज करने के लिए बुधवार काे आना था लेकिन दोनों ही कोर्ट में पेश नहीं हो सके। मुरसलीन को विदेश जा रहे हैं अपने बेटे को छोड़ने जाना था और मोहम्मद इमरान की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से दोनों कोर्ट में पेश नहीं हो सके। कोर्ट ने मोहम्मद इमरान को 24 नवंबर को अपने बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

18 नवंबर को प्रेमराज कौशिक का बयान दर्ज किया गया था। कोर्ट ने 28 जुलाई को अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं। कोर्ट ने एक मार्च, 2023 को सभी आरोपितों को जमानत दी थी। 3 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इन आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

इस मामले में 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई। चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था।

चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)ने भी मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। ईडी ने 9 जनवरी, 2024 को चार्जशीट दाखिल किया था । करीब 5 हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल है। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित बनाया है।

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