Delhi News: नांगलोई में सिपाही की मौत मामले में आरोपी को 3 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत
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Delhi News: नांगलोई में सिपाही की मौत मामले में आरोपी को 3 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत

Delhi News:  दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने नांगलोई में पुलिस कांस्टेबल की कार से टक्कर मारने और घसीटने से हुई मौत के मामले के आरोपित रजनीश ऊर्फ सीटू को 3 अक्टूबर तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट चारु असिवाल ने ये आदेश दिया। पुलिस ने रजनीश को आज कोर्ट में पेश करने के बाद पांच दिनों की हिरासत की मांग की थी। पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रजनीश उस कार में बैठा था, जिससे घसीटकर पुलिसकर्मी की हत्या की गई। कार को चला रहा आरोपित फरार है।

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दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपित अपने दोस्त से मिलने हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब गए थे। पुलिस गाड़ी के वाहन और चालक की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपित को जांच के लिए हरियाणा के झज्जर और हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब ले जाया जाना है।
सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से पेश वकील आशुतोष भारद्वाज ने पुलिस हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित वाहन नहीं चला रहा था। आरोपित की कोई आपराधिक मंशा नहीं थी। भारद्वाज ने आरोपित की पांच दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपित के बड़े भाई आकाशदीप को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पर पुलिस ने कहा कि आकाशदीप को पूछताछ कर छोड़ दिया गया था। कोर्ट ने आरोपित के वकील से कहा कि अगर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के दौरान मारे जाएंगे तो कानून-व्यवस्था बचेगी ही नहीं।

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