सुप्रीम कोर्ट ने EVM के जरिए डाले गए मतों का वीवीपैट से सत्यापन करने संबंधी याचिका पर सुनवाई नवंबर तक टाली
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सुप्रीम कोर्ट ने EVM के जरिए डाले गए मतों का वीवीपैट से सत्यापन करने संबंधी याचिका पर सुनवाई नवंबर तक टाली

नई दिल्ली: Supreme Court ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के जरिए डाले गए सभी वोटों को वीवीपैट पेपर ट्रेल्स के साथ सत्यापित करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं हर साल भारत के चुनाव आयोग समान मुद्दों को उठाते हुए दायर की जाती हैं। यहां तक कि भारत के चुनाव आयोग का दावा है कि त्रुटि की किसी भी गुंजाइश को ठीक कर दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ”हम इस मामले को नवंबर में सूचीबद्ध करेंगे। हम कितनी बार इस मुद्दे से निपटते हैं। इस आधार पर हर साल एक नई याचिका दायर की जाती है। इसके अलावा और भी जरूरी मामले हैं। यह कोई आपराधिक मामला नहीं है।”

Supreme Court:

पीठ ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अनुरोध किया है और उन्हें प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है. याचिका को नवंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें. शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई को एनजीओ की याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था.

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