Uttarakhand: हरिद्वार। प्रेम-प्रसंग की रंजिश के चलते युवक की हत्या करने के मामले तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि 17 मई 2018 को भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित गांव चानचक निवासी मुस्तकीम ने मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें बताया गया था कि हत्यारोपित सुलेमान की पुत्री का उसके पुत्र मृतक तनवीर से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
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15 मई 2018 को रात के करीब 11:30 बजे हत्यारोपित सुलेमान की पुत्री ने तनवीर को फोन कर अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। रात को किसी समय तनवीर अपनी प्रेमिका के घर चला गया था। रात को करीब 2:00 बजे सुलेमान के घर से तनवीर के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। जिस पर गांव के काफी लोग मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने सुलेमान एवं उसके नाबालिग पुत्र तथा रहबर एवं अलीम को पाठल, तबल व सरियों से तनवीर पर जानलेवा हमला करते देखा था। पुलिस के आने से पहले आरोपीगण मौके से भाग निकले थे।
पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल तनवीर को रुड़की अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। जहां ईलाज के दौरान 20 मई 2018 को तनवीर की मौत हो गई थी। पुलिस ने तीनों हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में 19 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने हत्यारोपितों सुलेमान, रहबर व अलीम को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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