बड़ी राहतः अब पत्नी से मिल सकेगे मनीष सिसोदिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए शनिवार यानी 3 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इस छूट के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन मनीष सिसोदिया को करना ही होगा। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे।

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यही नहीं सिसोदिया को अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं होगी। मालूम हो कि कथित शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा दर्ज केस में सिसोदिया ने 10 दिन के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी सिसोदिया ने अंतरिम जमानत ये राहत मिल पाई है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने केन्द्रीय एंजेसियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था लेकिन कुछ नही हो पाया था।

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