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Noida: सीईओ रितु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रितु महेश्वरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए वारंट को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि इस मामले को सुनकर अंतिम रूप से निर्णय दें। आपको बता दें कि नोएडा में भंगेल बेगमपुर गांव में हुए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में मनोरमा कुच्छल नाम की महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बार-बार नोटिस जारी किए गए लेकिन प्राधिकरण ने जवाब दाखिल नहीं किया था। जिसके चलते हाईकोर्ट ने ऋतु महेश्वरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया था।