हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी। इन बॉन्ड की बिक्री आज यानि 9 नवंबर 2022 से शुरू होगी और इन्हें 15 नवंबर 2022 तक खरीदा जा सकता है। वहीं, पूर्व केंद्रीय आर्थिक मामलों के सचिव ई ए एस सरमा ने भारत के चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड की नई बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने को कहा है।
केंद्र द्वारा एक संशोधन के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड की नई बिक्री को अनुमति प्रदान की थी। जिसके बाद पूर्व सचिव ई ए एस सरमा ने इनकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इनका अनुचित फायदा उठा सकती है।मंगलवार को आयोग को लिखे एक ओपन लेटर में सरमा ने कहा, “मौजूदा मामले में मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक गलत समय पर आयी है। यह अनुचित है और खुले तौर पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के लिए है। अधिसूचना आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए और गैर-पारदर्शी तरीके से चंदा लेने के लिए है। इससे पहले भी इस प्रणाली पर सवाल उठ चुके है।