सीएम केजरीवाल के पेश पर कोर्ट ने ईडी से क्यो मांगा भरोसा, जानें पूरा मामला

delhi high court

देश की राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि आप या तो अदालत को भरोसा दीजिए कि इनके पेश होने पर इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे या फिर यह बताइए कि गिरफ्तारी को लेकर इनके खिलाफ आपके पास क्या सबूत हैं? कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर के वकील से पूछा कि क्या केजरीवाल के खिलाफ दस्तावेज हैं? इस पर ईडी ने कहा कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं।

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ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने ईडी पूछा, ‘आप या तो अदालत को भरोसा दीजिए की इनके पेश होने पर गिरफ्तार नही करेंगे या फिर यह बताइए कि इनको गिरफ्तार करने को लेकर आपके पास क्या सबूत है? क्या केजरीवाल के खिलाफ दस्तावेज हैं?’ अदालत के जवाब पर ईडी ने कहा कि जांच एजेंसी के पास दस्तावेज हैं। ईडी ने आगे कोर्ट को बताया कि केजरीवाल गुरुवार को भी समन पर पेश नहीं हुए। उन्हें गुरुवार 11 बजे पेश होना था, लेकिन वह फिर से पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक केजरीवाल (ईडी के समक्ष) पेश ही नहीं होंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ईडी आखिरकार उनसे क्या जानकारी या डॉक्यूमेंट चाहती है।

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समन अक्टूबर से शुरू होता है। अब सवाल पैदा होता है कि अब तक आपने अग्रिम जमानत अर्जी अदालत में क्यों नहीं दाखिल की। केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह समन उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का बहाना है। 25 हजार पेज उन्होंने तैयार कर रखे हैं। हमारे जवाब में सबकुछ है तो वे क्या जानना चाहते हैं? सिंघवी ने आगे कहा कि ईडी सिर्फ चुनाव में हमें खुलकर हिस्सा लेने नहीं देना चाहती है, इसलिए गिरफ्तारी की तलवार मेरे सिर पर लटकाए रखना चाहते हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि पिछली बार जब पांच राज्यों के विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई थी, तब समन जारी होने की शुरुआत हुई थी।

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