विजिलेंस : रंगदारी मामले में फऱार महिला दोषी गिरफ़्तार  


पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने  जबरन वसूली सम्बन्धी एक मामले में भोली नाम की महिला को गिरफ़्तार किया है, जोकि एक साल से अधिक समय से फऱार चली आ रही थी। बताने योग्य है कि उक्त महिला अपने साथियों, जो पुलिस कर्मचारियों की वर्दी पहन कर पैसे वसूल करते थे, उनके साथ मिलकर प्राईवेट व्यक्तियों को पुलिस केस दर्ज करने की धमकी देकर उनसे पैसे लूटने में शामिल थी।
यह खुलासा करते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो ने जांच के बाद शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह निवासी गाँव माड़ी बुच्चियाँ जि़ला गुरदासपुर की शिकायत पर विजीलैंस ब्यूरो के थाना जालंधर में 31-08-2021 को आइपीसी की धारा 388, 389, 411, 179, 171, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संबंधी कानून की धारा 7 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने दोष लगाया था कि मुलजिम ज्योति निवासी सिद्धवां दोना जि़ला कपूरथला और उसका साथी गुरप्रीत सिंह निवासी हाथी ख़ाना जि़ला कपूरथला ने उसकी वीडियो बना ली और अपने आप को सहायक सब-इंस्पेक्टर और पुलिस कॉन्स्टेबल बताकर उसे पैसे देने के लिए धमका रहे थे।
शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि उक्त मुलजिमों ने अपनी महिला साथी भोली निवासी वस्सल चक्क, जि़ला गुरदासपुर के साथ मिलकर उसका आधार कार्ड और क्रेडिट कार्ड वापस करने के बदले 4 लाख रुपए की माँग की थी। उसने आगे दोष लगाया कि उक्त दोषी पहले ही 5 हज़ार रुपए नकद और 30 हज़ार रुपए उसके क्रेडिट कार्ड के द्वारा निकलवा चुके हैं।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि उक्त मुलजिमों ने शिकायतकर्ता से इस सम्बन्ध में 50,000 रुपए की माँग की थी और विजीलैंस ब्यूरो ने उस समय पर उक्त दो व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में उपरोक्त मुलजिम महिला पिछले एक साल से अधिक समय से ठिकाने बदलकर अपनी गिरफ़्तारी से बच रही थी।
जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि दोनों व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर प्राईवेट व्यक्तियों से पैसे लूटते थे और दोषी महिला इसमें उनकी मदद करती थी।

यहां से शेयर करें