UP News: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान (Azam Khan and his son Abdullah Khan) को कोर्ट ने 2008 के एक मामले में दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई है। उन पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है।
जमानत नामा भरने के बाद शाम को दोनों कोर्ट से बाहर आए। इस दौरान कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों का हुजूम मौजूद रहा।
मालूम हो कि छजलैट पुलिस ने 29 जनवरी, 2008 को सपा के रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था। इस दौरान गुस्सा होकर आजम खान सड़क पर बैठ गए थे। जिसके बाद आजम और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने आरोप लगाएं थे। पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया था।
छजलैट थाने में दर्ज हुए इस मुकदमे की सुनवाई मुरादाबाद के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला खान, महबूब अली सहित 9 सपा नेता आरोपी थे। हालांकि कोर्ट ने बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को इस मामले में दोषी करार दिया है।
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UP News:उधर, इस मामले में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता राजकुमार प्रजापति आरोपी थे। कोर्ट ने इन लोगों को दोषमुक्त किया है।
UP News: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व विधायक को चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था।एडीजीसी वैभव गुप्ता के अनुसार आईपीसी 353 में 2 साल सजा और 2 हजार जुर्माना, आईपीसी 341 में 1 महीना की सजा और 500 जुर्माना 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में 6 महीना की सजा और 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।