UP government: योगी की उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपियों में से एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। इस दौरान यूपी सरकार ने कहा कि यह अपराध गंभीर और जघन्य था। सरकार की ओर से टेनी के बेटे आशीष को ये जोरदार झटका है और कानून से खिलवाड़ करने वालो के लिए एक सबक है।
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UP government: यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ से कहा कि यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। मालूम हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया। हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई के बाद जुलाई 2022 में जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।