बुलंदशहर। कोर्ट ने दरिंदगी के दो दोषियों शनिवार को दोषी करार देते हुए। 20-20 साल की कैद और 35-35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय एडीजे 09 ने अनूपशहर के श्यौरामपुर निवासी प्रवीन तथा अनूपशहर के ही ग्राम जिनाई निवासी बबलू को उपरोक्त सजा से दंडित किया गया है।
20-20 years imprisonment:
पुलिस के जरिए न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र के अनुसार दोनों ने वर्ष 2018 में अनूपशहर क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ सामूहिक दरिंदगी की थी। मामले में दर्ज अभियोग को डीजीपी ने चलाए जा रहे अभियान “आॅपरेशन कन्विक्शन” (“Operation Conviction”) के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न कराई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक वीरपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।