6 जनवरी से शुरू दावे-आपत्तियां, 6 मार्च 2026 को आएगी अंतिम सूची
SIR First List : लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत मतदाता सूची की पहली ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब प्रदेश के सभी मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह जांच सकते हैं कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल है या नहीं।
SIR First List :
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 12.55 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। SIR के पहले चरण के बाद 2.89 करोड़ मतदाताओं (लगभग 18 प्रतिशत) के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। यह कटौती मृत मतदाताओं, स्थानांतरण, दोहरे नाम और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया के तहत की गई है।
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6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम पहली ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, वे 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ने का दावा किया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि दावे और आपत्तियां पूरी तरह निःशुल्क होंगी और इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जो आगामी चुनावों के लिए मान्य होगी।
हेल्पलाइन 1950, शहरी क्षेत्रों में लगेंगे विशेष कैंप
मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल कर मतदाता सूची, फॉर्म भरने, नाम जोड़ने या संशोधन से संबंधित किसी भी तरह की सहायता ली जा सकती है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम सहयोग सामने आया है, इसे देखते हुए आयोग ने वहां विशेष पुनरीक्षण कैंप लगाने की योजना बनाई है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
कौन बन सकता है मतदाता, कौन भर सकता है फॉर्म
सीईओ नवदीप रिणवा के अनुसार—
- 1 जनवरी 2008 से पहले जन्मे नागरिक मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
- 1 अक्तूबर 2026 तक जो नागरिक मतदाता बनने के लिए पात्र हो रहे हैं, वे भी अग्रिम रूप से फॉर्म भर सकते हैं।
- जिन मतदाताओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं लेकिन जिनकी मैपिंग पूरी नहीं हुई है, केवल उन्हीं मामलों में नोटिस जारी किए जाएंगे।
3 आसान स्टेप में ऐसे देखें ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम
- चुनाव आयोग की वेबसाइट
https://voters.eci.gov.in/download-eroll पर जाएं। - अपना राज्य और जिला चुनने के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करें।
- बूथ नंबर चुनें और ड्राफ्ट मतदाता सूची डाउनलोड कर लें।
6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां ऑनलाइन कैसे करें?
अगर आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तरीका यह है—
ऑनलाइन प्रक्रिया
🔹 स्टेप 1
चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलें 👉
https://voters.eci.gov.in
🔹 स्टेप 2
“Register / Login” पर क्लिक करें
- मोबाइल नंबर डालें
- OTP डालकर लॉग-इन करें
🔹 स्टेप 3
अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्म चुनें
- Form-6 👉 नया नाम जोड़ने के लिए
- Form-7 👉 गलत / अयोग्य नाम हटाने के लिए
- Form-8 👉 नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो में सुधार के लिए
🔹 स्टेप 4
फॉर्म में जानकारी भरें
- पूरा नाम
- जन्मतिथि
- पता
- विधानसभा क्षेत्र
- मोबाइल नंबर
🔹 स्टेप 5
दस्तावेज अपलोड करें
- पहचान प्रमाण (आधार / पैन / वोटर ID)
- पता प्रमाण (राशन कार्ड / बिजली बिल)
- उम्र प्रमाण (10वीं की मार्कशीट / जन्म प्रमाण पत्र)
🔹 स्टेप 6
Submit पर क्लिक करें
- आवेदन सबमिट होने के बाद Reference Number मिलेगा
- इसे सुरक्षित रखें (आवेदन की स्थिति देखने के लिए)
📱 मोबाइल से भी कर सकते हैं
- Voter Helpline App डाउनलोड करें
- लॉग-इन करके वही प्रक्रिया अपनाएं
- आवेदन की स्थिति ऐप से ट्रैक करें
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