नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने जमानत पर पर अगले हफ्ते सुनवाई करने का आदेश दिया।
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आज सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली। सिब्बल अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में व्यस्त थे। 9 अगस्त को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इससे पहले 18 अक्टूबर, 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।