सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर जल्द करें सुनवाई
1 min read

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर जल्द करें सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करके सुनवाई करें। मालूम हो कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने यूपी सरकार के जमीन संबंधी फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाली ट्रस्ट के अध्यक्ष सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान हैं।

 

यह भी पढ़े : COP-28: पीएम मोदी बने हिस्सा, दुनिया को क्या होगा नफा-नुकसान, जानें

वहीं, तमिलनाडु सरकार की राज्यपाल के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि राज्यपाल खुद इस मामले को लेकर विचार करें। एससी ने कहा कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ बैठकर लंबित विधेयकों वाले इस मसले को सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं या तो वह लंबित विधेयकों को अपनी मंजूरी दें। या फिर विधेयकों को मंजूरी ना दें या विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक करने के केंद्र सरकार के फैसले से पंजाब पुलिस की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

यहां से शेयर करें