अतीक अहमद के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, दो बच्चों की कस्टडी मामले में दोबारा विचार करे सीडब्ल्यूसी
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अतीक अहमद के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, दो बच्चों की कस्टडी मामले में दोबारा विचार करे सीडब्ल्यूसी

Ateeq Ahmed case : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली नेता अतीक अहमद के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी के मामले पर सुनवाई करते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) से कहा कि वो विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर नए सिरे से विचार कर एक हफ्ते में आदेश जारी करे। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
Ateeq Ahmed case :
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रयागराज भेजे गए विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बच्चे सुधार गृह में नहीं रहना चाहते हैं। वो बाहर आना चाहते हैं। ऐसे में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनके मामले पर विचार करे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्दश पर दोनों बच्चों के बयान लेने गए वकील केसी जॉर्ज ने अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अतीक के नाबालिग बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। दोनों राज्य से बाहर जाना चाहते हैं। दोनों फिलहाल प्रयागराज के बाल सुधार गृह में हैं। 24 फरवरी को प्रयागराज में वकील उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा गार्डों की हत्या के बाद पुलिस ने अतीक के दो नाबालिग बेटों को बाल संरक्षण गृह में रखा हुआ है।

दरअसल, अतीक की बहन शाहीन अहमद ने अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। शाहीन ने इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने शाहीन की याचिका खारिज कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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