एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता नवाब मलिक को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि मुंबई उच्च न्यायालय इस मामले में कल यानि 2 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो याचिकाकर्ता फिर से यहां आ सकता है।
यह भी पढ़े : Delhi:सांसद की कार के बोनट पर युवक को 3 किमी तक घसीटा
सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि नवाब मलिक की एक किडनी फेल हो गई है और दूसरी काम करना बंद कर रही है। उनको जमानत दी जाए। उल्लेखनीय है कि नवाब मलिक को 23 फरवरी, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी संपत्ति में लेनदेन के मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वे बंदी हैं।