राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम की लंबित अपीलों -शिकायतों को लेकर की समीक्षा बैठक

ghaziabad news  राज्य सूचना आयुक्त वीरेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में वीरवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम की लम्बित अपीलों और शिकायतों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक का उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ाना, लम्बित मामलों का त्वरित निस्तारण करना और अधिकारियों को उनकी सूचनात्मक जवाबदेही के प्रति सचेत करना रहा।
राज्य सूचना आयुक्त ने सभी विभागीय प्रमुखों से कहा कि समय की आहट सुनिए और जिस भूमिका के लिए आप चुने गए हैं, उसे तन-मन से निभाइए। जन सूचना देना सिर्फ कानूनी दायित्व नहीं, यह लोकतांत्रिक प्रणाली का मूल आधार है।
उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर सही, सटीक और पारदर्शी सूचना उपलब्ध करानी होगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सूचना छिपाने या टालने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आरटीआई  अधिनियम की धारा 20(1)  के तहत 25,000 तक का अर्थदंड और  20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई की संस्तुति दी जा सकती है।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की फाइलें वर्षों से लटकी थीं। आरटीआई  से जवाबदेही सुनिश्चित हुई, और महीनों में समाधान हो गया।
उन्होंने कहा कि चार सुनवाई और आयोग की चेतावनी के बाद अधिकारी की नई सेवा पुस्तिका जारी की गई।
उन्होंने कहा,आरटीआई सिर्फ दस्तावेज नहीं, यह नागरिकों के आत्मसम्मान की रक्षा का माध्यम है।  ऐसे हताश और पीड़ित नागरिकों के लिए सूचना आयोग अंतिम आशा है।
राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर पर ही अधिकतर आरटीआई वादों का निपटारा किया जाए। सूचना अधिकारी क्यों जैसे प्रश्नों से बचे, केवल उपलब्ध दस्तावेजीय सूचना दें। ऐसी सूचनाएं जिनका प्रकटन राष्ट्रहित, सुरक्षा या तृतीय पक्ष की निजता से जुड़ा हो, आरटीआई से मुक्त हैं
समीक्षा बैठक में यह रहे मौजूद
इस मौके पर एडीएम ई रणविजय सिंह, एडीएम एलए विवेक मिश्र, एडीएम एफआर सौरभ भट्ट,आईएएस दीपक सिंघनवाल (एसडीएम लोनी), आईएएस अयान जैन, सीएमओ डॉ. अखिलेश मोहन, अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव,डीसीपी ग्रामीण सुरेन्द्र नाथ तिवारी, एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद, एडीसीपी प्रोटोकॉल आनंद कुमार,विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी एवं आरटीआई विशेषज्ञ मौजूद रहे।

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